"श्रम विभाग ने की अपंजीकृत कारखानों और
निर्माण स्थलों की सूचना देने की अपील"
मध्यप्रदेश श्रम विभाग द्वारा संचालित श्रमिक हेल्पलाइन नंबर 1800-233-8888 के माध्यम से अपंजीकृत कारखानों और निर्माण स्थलों की सूचना देने की अपील की है। सहायक श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय इंदौर ने बताया कि आम नागरिक एवं श्रम प्रहरी किसी भी अपंजीकृत कारखाने, औद्योगिक प्रतिष्ठान अथवा निर्माण स्थल पर संचालित कार्यों की जानकारी दे सकते हैं। साथ ही यदि किसी कारखाने, औद्योगिक प्रतिष्ठान या निर्माण स्थल पर बिना आवश्यक पंजीयन के कार्य किया जा रहा हो अथवा श्रम कानूनों के प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा हो, तो इसकी सूचना तत्काल श्रमिक हेल्पलाइन नंबर 1800-233-8888 पर दर्ज कराई जा सकती है।
उन्होंने बताया कि प्राप्त शिकायतों की श्रम विभाग द्वारा नियमानुसार जांच कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। श्रम विभाग श्रमिकों के हितों की सुरक्षा, सुरक्षित कार्यस्थलों के निर्माण तथा श्रम कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।
श्रम विभाग ने प्रदेश के सभी श्रमिकों, श्रम प्रहरियों एवं आम नागरिकों से अपील की है कि श्रम कानूनों के उल्लंघन अथवा अपंजीकृत संस्थानों की जानकारी मिलने पर हेल्पलाइन के माध्यम से विभाग को अवगत कराएं, ताकि समय पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
"अपंजीकृत कारखानों और निर्माण स्थलों की जानकारी हेल्पलाइन पर दें,
श्रम विभाग करेगा जांच और कार्रवाई।"
इंदौर से ENCOUNTER NEWS
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