अभिनेता सैफ अली खान को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय झटका 15000 करोड़ की सम्पति " शत्रु सम्पति घोषित "
अभिनेता सैफ अली खान को कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि भोपाल में उनकी दशकों पुरानी 15,000 करोड़ रुपये की शाही पैतृक संपत्ति को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 'शत्रु संपत्ति' घोषित कर दिया है।
भोपाल में कई ऐतिहासिक संपत्तियां हैं, जिन्हें सरकार शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत अधिग्रहित करना चाहती है। यह कार्रवाई उनकी परदादी आबिदा सुल्तान के 1947 के विभाजन के बाद पाकिस्तान चले जाने और अपनी भारतीय नागरिकता त्यागने के कारण की गई है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में संपत्तियों पर लगी रोक हटा दी है, जिससे सरकार के लिए नियंत्रण लेने का रास्ता साफ हो गया है।
स्थिति का ब्यौरा इस प्रकार है:
संपत्तियां:
विचाराधीन संपत्तियों में भोपाल के कई ऐतिहासिक स्थल शामिल हैं, जैसे फ्लैग स्टाफ हाउस, नूर-उस-सबा पैलेस और अहमदाबाद पैलेस।
शत्रु संपत्ति अधिनियम क्या है ? :
यह अधिनियम सरकार को उन व्यक्तियों की संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने की अनुमति देता है जो विभाजन के बाद पाकिस्तान या चीन चले गए और अपनी भारतीय नागरिकता त्याग दी।
क्या था सैफ अली खान का दावा:
सैफ अली खान भोपाल के अंतिम शासक नवाब हमीदुल्ला खान के परपोते हैं और उन्हें अपनी मां शर्मिला टैगोर के माध्यम से संपत्तियां विरासत में मिली हैं।
कानूनी लड़ाई:
पटौदी परिवार सरकार के दावे को चुनौती दे रहा है, लेकिन हाईकोर्ट ने अब सरकार का पक्ष लेते हुए उन्हें संपत्ति जब्त करने का अधिकार दे दिया है।
क्या हो सकते है अगले कदम ? :
परिवार के पास 30 दिनों के भीतर नामित न्यायाधिकरण में अपील करने का विकल्प है, लेकिन अगर कोई अपील दायर नहीं की जाती है, तो भोपाल जिला प्रशासन संपत्तियों को अपने कब्जे में ले सकता है।
भारत बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान की संपत्ति क्यों जब्त करने की कोशिश कर रहा है...
15 जनवरी 2025 — इस अधिनियम के तहत, भारत सरकार को "दुश्मन" के रूप में वर्गीकृत व्यक्तियों या परिवारों से संबंधित संपत्तियों के स्वामित्व को जब्त करने का अधिकार है।
ENCOUNTER NEWS M.P.
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