नियम विरुद्ध पाए जाने पर 13 बसों पर कार्रवाई, 11 बसें जब्त एवं 2 बसों के फिटनेस निरस्त किये गए

  नियम विरुद्ध पाए जाने पर 13 बसों पर कार्रवाई, 11 बसें जब्त एवं 2 बसों के फिटनेस निरस्त किये गए

कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के निर्देश पर जिला प्रशासन एवं आरटीओ इंदौर ने की यात्री बसों की सघन जांच

इंदौर, 14 मई 2026
 कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के निर्देशानुसार इंदौर शहर में लोक परिवहन वाहनों की लगातार सघन जांच की जा रही है। इसी क्रम में गुरुवार को जिला प्रशासन एवं आरटीओ विभाग द्वारा तीन इमली चौराहा एवं राजकुमार ब्रिज के नीचे संयुक्त रूप से यात्री बसों की जांच अभियान चलाया गया। 
 जांच अभियान के दौरान बसों में ओवरलोडिंग, अधिक किराया वसूली, अवैध पार्किंग, इमरजेंसी एग्जिट, फायर सेफ्टी सिस्टम, आपातकालीन निकास व्यवस्था, पैनिक बटन, प्रेशर हॉर्न, जीपीएस, स्पीड गवर्नर तथा निर्धारित बैठक क्षमता से अधिक सवारियां बैठाने जैसे बिंदुओं की सूक्ष्मता से जांच की गई। साथ ही बसों के पंजीयन प्रमाण पत्र, बीमा, फिटनेस, परमिट एवं पीयूसी दस्तावेजों का भी परीक्षण किया गया। जांच में कई बसों में फायर सेफ्टी उपकरण खराब अथवा मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। कुछ बसों के इमरजेंसी एग्जिट बंद मिले तथा मेडिकल किट भी उपलब्ध नहीं थी। कई बसें अवैध पार्किंग में खड़ी पाई गईं।

 सघन कार्रवाई के दौरान बताया गया कि नियमों के उल्लंघन एवं परमिट शर्तों का पालन नहीं करने पर कुल 13 यात्री बसों पर कार्रवाई की गई, जिनमें से 11 बसें जब्त की गईं तथा 2 बसों के फिटनेस प्रमाण पत्र निरस्त किए गए। इसके अतिरिक्त 8 बसों से 80 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। जबकि शेष 3 बसों से लगभग 1 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाना प्रस्तावित है।
 संयुक्त कार्रवाई में जिला प्रशासन की ओर से एसडीएम श्री ओमनारायण सिंह बड़कुल, आरटीओ श्री प्रदीप शर्मा, एआरटीओ श्री राजेश गुप्ता एवं उड़नदस्ता प्रभारी श्री आकाश सिटोले सहित टीम के अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। 
 कार्रवाई के दौरान बस चालकों एवं परिचालकों को समझाइश भी दी गई कि वे बसों में किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ का परिवहन न करें। साथ ही यात्रियों को आपातकालीन स्थिति में सुरक्षा उपायों की जानकारी देने, इमरजेंसी एग्जिट एवं कांच तोड़ने वाले हैमर की स्थिति बताने तथा बसों को केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर खड़ा करने के निर्देश दिए गए।

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