बड़वानी में जल संकट: जिले को अभावग्रस्त घोषित,पानी के उपयोग पर सख्ती,Barwani's Water Crisis: The District Has Been Declared Scarce, And Strict Measures Have Been Imposed On Water Usage.

 बड़वानी में जल संकट: जिले को अभावग्रस्त घोषित

पेयजल एवं निस्तार के अतिरिक्त अन्य जगह पानी का उपयोग रहेगा प्रतिबंधित

बडवानी 13 अप्रैल 2026/ कलेक्टर श्रीमती जयति सिंह ने जिले में विगत वर्षो में कम वर्षा होने के कारण भू-जल स्तर में आशानुरूप वृद्धि नही हुई है तथा आगामी ग्रीष्म में और अधिक गिरावट होने की संभावना है। जिससे ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रो में पेयजल संकट गहराने की स्थिति का उल्लेख करते हुये जिले में ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रा में निजी नलकूपों के खनन पर तत्काल प्रभाव से 15 जुलाई तक पूर्णतः प्रतिबंधित किया है। 


कलेक्टर श्रीमती जयति सिंह ने म.प्र. पेयजल परिरक्षण (संशोधित) अधिनियम 2002 के अंतर्गत अन्य आदेश होने तक सम्पूर्ण जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर जल स्त्रोतो कुए, तालाब, नदी, हेण्डपम्प, ट्यूबवेल से पेयजल एवं निस्तार हेतु जल के उपयोग को छोड़कर अन्य उपयोग हेतु निम्नानुसार प्रतिबंध आदेशित किया है।

1.जिले मेें प्राकृतिक रूप से (नर्मदा नदी को छोड़कर) बहने वाली नदी - नालो तथा तालाबो में उपलब्ध पानी एवं भूमि सतह के नीचे पानी का घरेलू उपयोग एवं पशु धन के रख-रखाव के प्रयोजन के अतिरिक्त पानी की निकासी को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।\

2.उक्त अधिनियम में उपबंधित नियमानुसार अपने क्षेत्र में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अनुमति के बिना तथा पूर्व से स्थापित नलकूप की 150 मीटर की त्रिज्या में कोई भी नलकूप खनन नहीं करवा सकेगा। 

3.बिना अनुमति अवैध उत्खनन के मामलों में उक्त अधिनियम में उपबंधित नियमानुसार अपने क्षेत्र में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यवाही करेंगे ।

इन निदेर्शों का सख्ती से पालन कर जिले में बढ़ते जल संकट को नियंत्रित करने का प्रयास किया जायेगा 
इंदौर से ENCOUNTER NEWS M.P

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