World Peace School & DPS (Rau) के संचालक एवं प्राचार्य के विरुद्ध एफआईआर दर्ज FIR Registered on World Peace School & DPS Rau

                World Peace School के संचालक एवं प्राचार्य के 
विरुद्ध एफआईआर दर्ज 

इंदौर में कॉपी-किताब व यूनिफॉर्म मोनोपोली पर जिला प्रशासन की लगातार सख्त कार्रवाई जारी
स्कूल संचालक व प्राचार्य पर FIR दर्ज ... एक स्टेशनरी विक्रेता पर भी प्रकरण दर्ज , मोनोपॉली पर जिला प्रशासन का सख्त रवैया
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 इंदौर जिले में स्कूली कॉपी-किताबों एवं यूनिफॉर्म के संबंध में होने वाली मोनोपोली को समाप्त करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के निर्देशानुसार जारी प्रतिबंधात्मक आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है।

 इसी क्रम में आज एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए गांधीनगर क्षेत्र स्थित डॉ. विश्वनाथ कराडा गुरुकुल शांति (वर्ल्ड पीस स्कूल) के संचालक एवं प्राचार्य के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसी तरह एक स्टेशनरी विक्रेता के विरुद्ध भी प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया है।

 प्राप्त जानकारी के अनुसार, कलेक्टर कार्यालय के हेल्पलाइन नंबर पर श्रीमती गुप्ता द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उक्त विद्यालय द्वारा छात्रों को अपनी ही  स्टेशनरी दुकान से कॉपी-किताबें खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है। अन्य किसी दुकान पर संबंधित स्कूल की पुस्तकें उपलब्ध नहीं कराई जा रही थीं।

     शिकायत के परीक्षण हेतु विकासखंड स्त्रोत समन्वयक, जनपद शिक्षा केंद्र तेजाजी नगर द्वारा गठित दल ने जांच की। जांच में पाया गया कि विद्यालय की समस्त पुस्तकें एवं कॉपियां केवल एक ही निर्धारित दुकान पर उपलब्ध थीं और अन्य दुकानों पर उपलब्ध नहीं थीं। साथ ही विद्यालय प्राचार्य द्वारा लिखित में यह स्वीकार किया गया कि पुस्तकों की व्यवस्था विद्यालय द्वारा ही कराई जाती है।




 यह कृत्य कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जारी आदेश का उल्लंघन पाया गया। साथ ही संबंधित स्कूल संचालक द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 का भी उल्लंघन किया गया। उक्त तथ्यों के आधार पर थाना गांधीनगर में विद्यालय संचालक एवं प्राचार्य के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर प्रकरण को विवेचना में लिया गया है।
 
 इसी तरह एक अन्य मामले में डी.पी.एस. स्कूल राऊ की बुक्स एक ही दुकान से मिलने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी गठित जाँच दल द्वारा जाँच करने पर प्राप्त शिकायत सही पायी गई। समृद्धि पार्क पिपल्याहाना स्थित गुडलक स्टेशनरी द्वारा कलेक्टर द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन किये जाने पर उक्त स्टेशनरी विक्रेता के विरूद्ध पुलिस थाना तिलक नगर में एफ.आई.आर दर्ज की गई है।

 कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने कहा है  कि किसी भी स्कूल द्वारा अभिभावकों को विशेष दुकान से सामग्री खरीदने के लिए बाध्य करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
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ENCOUNTER NEWS MP 

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