रेपिडो चालक ने किया था नाबालिक से दुष्कर्म
केंद्र सरकार द्वारा बाइक से सवारी छोड़ने के लिए कड़े नियम बनाए हैं, जिसमें बाइक का कमर्शियल रजिस्ट्रेशन के अलावा बाइक चालक का कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन का कमर्शियल बीमा होना अनिवार्य शर्तों में शामिल किया है, लेकिन रैपिडो कंपनी इन नियमों का पालन नहीं कर रही है और युवाओं ने बिना पुलिस वेरिफिकेशन किए बिना तगड़ा इंसेंटिव का लालच देकर ड्राइवर करा रही हैं। वहीं मंगलवार को इंदौर के रावजी बाजार में एक नाबालिग युवती से दुष्कर्म किए जाने के बाद आरटीओ विभाग ने अपने ही कर्मचारियों से रैपिडो की राइड बुक कराई, जिसके बाद 12 रैपिडो ड्राइवर आरटीओ ऑफिस पहुंच गए, जिन्हें आरटीओ विभाग के कार्यालय में जब्त कर लिया।
पूरी खबर देखने के लिए लिंक क्लिक करें RAPIDO NEWS
इस बारे में एआरटीओ अर्चना मिश्रा ने बताया कि रैपीडो ओला और उबर जैसी कंपनियां केंद्र सरकार द्वारा दिए गए नियमों का सही तरीके से पालन नहीं कर रही है। नियमों के तहत उपयोग किए जाने वाले सभी वाहनों का कमर्शियल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए साथ ही ड्राइवर का भी कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस और कमर्शियल बीमा भी होना चाहिए, लेकिन रैपीडो कंपनी द्वारा इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। कार्रवाई कर 12 वाहनों को जप्त किया गया है जिनका कमर्शियल रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस और लाइसेंस घरेलू वाहनों का मिला है। सभी वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई है। वहीं रैपीडो कंपनी के संचालक अपना ऑफिस बंद कर लापता हो गए हैं जिनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है।
रैपीडो कंपनी के संचालक अपना ऑफिस बंद कर लापता हो गए हैं
इंदौर से ENCOUNTER NEWS M.P की रिपोर्ट।

0 Comments