"येवले चाय" आउटलेट पर एक्सपायर्ड प्रीमिक्स जब्त, मौके पर कराया नष्ट, बाहरी राज्यों से लाया लगभग तीन लाख रूपये कीमत की 640 लीटर संदिग्ध घी जब्त

खाद्य सुरक्षा प्रशासन की बड़ी कार्रवाई : बाहरी राज्यों से इंदौर लायी गई लगभग तीन लाख रूपये कीमत की 640 लीटर संदिग्ध घी जब्त
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21 खाद्य नमूने जांच हेतु संग्रहित, एक्सपायर्ड प्रीमिक्स मौके पर कराया नष्ट
इंदौर , 25 जुलाई 2026
        मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार प्रदेश में मिलावटी एवं अमानक खाद्य पदार्थों के विरुद्ध विशेष अभियान सतत रूप से संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश के निर्देशों तथा कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा प्रशासन, इंदौर द्वारा 25 जुलाई 2026 को डेयरी उत्पादों एवं बाहरी राज्यों से इंदौर आने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विशेष निरीक्षण एवं सैंपलिंग अभियान चलाया गया।
अभियान के दौरान Risk Based Inspection System (RBIS) के अंतर्गत उच्च जोखिम (High Risk) श्रेणी के खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। RBIS (Risk Based Inspection System) भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा विकसित जोखिम आधारित निरीक्षण प्रणाली है, जिसके माध्यम से उच्च जोखिम वाले खाद्य कारोबारों की नियमित एवं वैज्ञानिक निगरानी की जाती है तथा आवंटित निरीक्षण खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा संपन्न किए जाते हैं।

बाहरी राज्य से आए घी की जांच, 640 लीटर संदिग्ध घी जब्त

     खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के संयुक्त दल द्वारा SDA कम्पाउण्ड, लसूड़िया मोरी, देवास नाका स्थित मेसर्स कृष इंटरप्राइजेज का सघन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रोपराइटर श्री कृष्ण गोपाल अरोरा उपस्थित पाए गए। जांच के दौरान परिसर में गुजरात राज्य के पिपोदरा, मंगरोल (सूरत) स्थित श्री राधे डेरी फार्म एंड फूड्स लिमिटेड द्वारा निर्मित "वास्तु" (Vastu) ब्रांड के विभिन्न पैक आकार (100 मि.ली., 500 मि.ली., 1 लीटर, 5 लीटर एवं 15 किलोग्राम) के घी का बड़े पैमाने पर भंडारण पाया गया। खाद्य सुरक्षा दल द्वारा बाहरी राज्य से इंदौर जिले में विक्रय हेतु लाए गए घी की गुणवत्ता की विशेष जांच करते हुए विभिन्न पैकिंग से घी के कुल 10 नमूने संग्रहित किए गए।
      

निरीक्षण के दौरान उपलब्ध घी की गुणवत्ता संदिग्ध प्रतीत होने पर जनस्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए लगभग 640 लीटर घी, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग ₹3 लाख है, विश्लेषण प्रतिवेदन प्राप्त होने तक नियमानुसार जब्त किया गया। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

RBIS निरीक्षण के दौरान 'येवले चाय' आउटलेट पर एक्सपायर्ड प्रीमिक्स जब्त, मौके पर कराया नष्ट

    RBIS निरीक्षण के अंतर्गत द मैजिक टी (येवले चाय), पुखराज कॉम्प्लेक्स, नवलखा मेन रोड का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विक्रेता श्री रितिक परमार उपस्थित पाए गए।
      जांच के दौरान आउटलेट पर "येवले विदाउट शुगर प्रीमिक्स" एक्सपायरी अवधि पूर्ण होने के बावजूद उपयोग हेतु रखा पाया गया। जनस्वास्थ्य एवं उपभोक्ता सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उक्त एक्सपायर्ड प्रीमिक्स को पंचनामा तैयार कर मौके पर ही विनष्ट (Destroyed) कराया गया।
      प्रतिष्ठान से तैयार जिंजर टी, येवले विदाउट शुगर प्रीमिक्स तथा येवले आम पन्ना के कुल 03 नमूने जांच हेतु संग्रहित किए गए।

FA Gift Pvt. Ltd. का निरीक्षण

     FA Gift Pvt. Ltd., जावरा कम्पाउंड का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रतिनिधि श्री मनीष कुमार उपस्थित पाए गए। प्रतिष्ठान से मफिन वेनिला, चोको चिप्स एवं वेनिला प्रीमिक्स के कुल 03 नमूने जांच हेतु लिए गए।

साईं कृपा दूध डेयरी, नैनोद

    साईं कृपा दूध डेयरी, नैनोद का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री संदीप तोमर उपस्थित पाए गए। प्रतिष्ठान से मिश्रित दूध, पनीर एवं घी के कुल 03 नमूने जांच हेतु संग्रहित किए गए।

आशिक डेयरी फार्म का RBIS निरीक्षण

    आशिक डेयरी फार्म, नूरानी नगर, ग्राम बांक का निरीक्षण RBIS के अंतर्गत किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रोपराइटर श्री आशिक खान उपस्थित पाए गए। प्रतिष्ठान से मिश्रित दूध एवं दही के कुल 02 नमूने जांच हेतु लिए गए।

खाद्य कारोबारकर्ताओं को दिए गए निर्देश

    निरीक्षण के दौरान सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को निर्देशित किया गया कि खाद्य पदार्थों का भंडारण निर्धारित तापमान पर किया जाए, एक्सपायरी अवधि पूर्ण हो चुके खाद्य पदार्थों का किसी भी स्थिति में विक्रय अथवा उपयोग न किया जाए, खाद्य पदार्थों की ट्रेसबिलिटी संबंधी अभिलेख संधारित किए जाएं, परिसर में उच्च स्तर की स्वच्छता बनाए रखी जाए, खाद्य हैंडलर्स की मेडिकल फिटनेस, नियमित पेस्ट कंट्रोल, स्वच्छ पेयजल का उपयोग तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के सभी प्रावधानों का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित किया जाए।

वैधानिक कार्रवाई

   आज की कार्रवाई के दौरान 05 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर कुल 21 खाद्य नमूने जांच हेतु संग्रहित किए गए। इसके अतिरिक्त लगभग 640 लीटर संदिग्ध घी (अनुमानित मूल्य ₹3 लाख) जब्त किया गया तथा एक्सपायर्ड प्रीमिक्स को मौके पर ही विनष्ट कराया गया। सभी खाद्य नमूनों को परीक्षण हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजा जा रहा है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

    कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने कहा कि आमजन को शुद्ध, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विशेष रूप से बाहरी राज्यों से इंदौर आने वाले खाद्य पदार्थों तथा उच्च जोखिम श्रेणी के खाद्य कारोबारों की गुणवत्ता पर सतत निगरानी रखी जा रही है। खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले किसी भी प्रतिष्ठान के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार कठोर कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

   उन्होंने नागरिकों से अपील की कि खाद्य पदार्थों में मिलावट, एक्सपायर्ड उत्पादों के विक्रय अथवा अन्य अनियमितताओं की सूचना कलेक्टर हेल्पलाइन 0731-181, CM हेल्पलाइन, FoSCoS पोर्टल अथवा अन्य उपलब्ध माध्यमों से दें, ताकि प्रत्येक शिकायत पर त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

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