बिना अनुमति के निर्माण संबंधी सुनवाई 07 मई को,Hearing regarding unauthorized construction on May 7.

बिना अनुमति के निर्माण संबंधी सुनवाई 07 मई को

इन्दौर में बिना अनुमति के निर्माण के एक मामले में  मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर के आदेश के पालन में कलेक्टर श्री शिवम वर्मा द्वारा सुनवाई निर्धारित की गई है। डब्ल्यू.पी. क्रमांक 17126/2024 मनोज विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 09 जुलाई 2024 के परिप्रेक्ष्य में यह सुनवाई की जा रही है। यह सुनवाई 7 मई 2026 को अपराह्न 3:30 बजे कलेक्टर न्यायालय, कक्ष क्रमांक 101, इन्दौर में की जाएगी। संबंधित पक्षों से निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने की अपील की गई है।
                                      
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मध्यप्रदेश सार्वजनिक स्थान (धार्मिक भवन एवं गतिविधियों का विनियमन) अधिनियम, 2001 के तहत कस्बा इन्दौर स्थित इन्दौर विकास प्राधिकरण की योजना क्रमांक 44 के पार्किंग स्थल पर निर्मित धार्मिक स्थल (मोरी वाले बाबा की दरगाह, मस्जिद एवं दुकानों) के बिना अनुमति निर्माण के संबंध में प्रकरण की सुनवाई की जाएगी। प्रशासन द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया गया है कि यदि किसी संस्था या व्यक्ति को उक्त प्रकरण में कोई आपत्ति या पक्ष प्रस्तुत करना हो, तो वे स्वयं या अपने अधिवक्ता/अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।

इंदौर से ENCOUNTER NEWS M.P








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