इंदौर पुलिस द्वारा डीजे बजाकर
ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले पर सख़्त कार्यवाही
इंदौर शहर में आमजन की सुविधा व परेशानी तथा वर्तमान में स्टूडेंट्स की वार्षिक परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, शासन के निर्देशानुसार निर्धारित आवाज व समय का पालन न कर डीजे/साउंड सिस्टम संचालन करने वाले एवं मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम व ध्वनि प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के निर्देश पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा दिए गए हैं।
उक्त निर्देशों के अनुक्रम में पुलिस उपायुक्त (जोन 1) श्री कृष्ण लालचंदानी व सहायक पुलिस आयुक्त श्री रविन्द्र बिलवाल के मार्गदर्शन पुलिस थाना आज़ाद नगर द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वाले डीजे संचालक के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कर, डीजे व साउंड सिस्टम आदि जप्त किया गया है।
क्षेत्र में इस दिशा में पुलिस टीम द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। इसी अनुक्रम में दिनांक 17 फरवरी 2026 की रात्रि लगभग 12:00 बजे पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान सांवरिया धाम मंदिर के पास एक आईसर वाहन (क्रमांक MP13 ZK 1386) को तेज़ आवाज में डीजे बजाते हुए पाया गया।
वाहन चालक नितिन तिवारी द्वारा निर्धारित समय सीमा का उल्लंघन कर अधिक ध्वनि स्तर पर साउंड सिस्टम चलाया जा रहा था, जिससे आमजन को असुविधा व ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न हो रहा था
पुलिस द्वारा तत्काल वाहन को भारतीय न्याय संहिता की धारा 223(ए) एवं मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 15 के तहत विधिवत जप्त किया गया।
जप्त वाहन का विवरण :वाहन प्रकार : आईसर गाड़ी
पंजीयन क्रमांक : MP13 ZK 1386
उपयोग : डीजे साउंड सिस्टम (तेज आवाज में संचालित)
👮♂️ पुलिस टीम :
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी लोकेश सिंह भदौरिया, उप निरीक्षक संदीप पाटीदार, प्रधान आरक्षक गजेंद्र सिंह, आरक्षक ललित परमार, सुरेश चौहान, और टीम की भूमिका रही।
पुलिस की अपील
इंदौर पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि📢 बोर्ड परीक्षाओं के दौरान शांति बनाए रखें,🎵 निर्धारित समय व सीमा से तेज आवाज में डीजे या साउंड सिस्टम न बजाएं,
इंदौर से ENCOUNTER NEWS M.P

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