इंदौर प्रेस क्लब की गंभीर अनियमितताओं पर नोटिस जारी ... Notice issued on serious irregularities of Indore Press Club...

 इंदौर प्रेस क्लब की गंभीर अनियमितताओं पर नोटिस जारी 

सहा. पंजीयक फर्म्स-सोसायटी ने धारा 27–28 के 

उल्लंघन का दोषी माना


 इंदौर। इंदौर प्रेस क्लब के  त्रि-वार्षिक निर्वाचन के ऐन पहले सहायक पंजीयक फर्म्स एवं सोसायटी, इंदौर संभाग ने इंदौर प्रेस क्लब में गंभीर अनियमितताओं को रेखांकित करते हुए म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 27 एवं धारा 28 के उल्लंघन का दोषी माना है।


                                                        15/09/2025 , पत्रकार विजय गुंजाल ने 27 अगस्त 2025 को सहायक पंजीयक फर्म्स एवं सोसायटी, इंदौर संभाग में वाद दायर कर इंदौर प्रेस क्लब प्रबंधकारिणी समिति की अनेकों अनियमितताओं के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की मांग की थी। विभाग ने इस मामले में इंदौर प्रेस क्लब अध्यक्ष एवं महासचिव को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा था लेकिन निर्धारित 29 अगस्त 2025 को इंदौर प्रेस क्लब की तरफ से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। सहायक पंजीयक फर्म्स एवं सोसायटी बीडी कुबेर ने इस मामले में आदेश जारी कर इंदौर प्रेस क्लब को धारा 27 एवं धारा 28 के उल्लंघन का दोषी माना है। अपने आदेश में उन्होंने कहा है कि इंदौर प्रेस क्लब में बीते वर्षों में नियमों का बार-बार उल्लंघन हुआ है। इस मामले में इंदौर प्रेस क्लब को उल्लंघन नोटिस भेजकर आगामी कार्यवाही की जायेगी।

                                            



शिकायतकर्ता श्री गुंजाल ने कार्यकारिणी का कार्यकाल बढ़ाने, कार्यकारिणी में मनचाहे निर्णय लेने, तीन वर्षों से ऑडिट नहीं कराने, बगैर नोटिस दिए सदस्यों को हटाने, नए सदस्य बनाने जैसे मुद्दों पर विभाग को स-प्रमाण  शिकायत की थी।

शिकायत के प्रमुख मुद्दे

- इंदौर प्रेस क्लब के त्रिवार्षिक निर्वाचन अंतिम बार मार्च 2020 में सम्पन्न हुये थे और इस तरह से इंदौर प्रेस क्लब की प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल मार्च 2023 में समाप्त हो गया था। इंदौर प्रेस क्लब की प्रबंधकारिणी समिति ने अवैधानिक तरीके से कार्यकाल को मार्च 2023 से सितंबर 2025 तक बढ़ाया है जिसको लेकर इंदौर प्रेस क्लब के विधान में कोई उल्लेखित नहीं है। यह विस्तार अवैधानिक है।

- इंदौर प्रेस क्लब की प्रबंधकारिणी समिति ने 23 जून 2023 को वार्षिक साधारण सभा बुलाई और अवैधानिक तरीके से निर्वाचन प्रक्रिया को स्थगित किया और यह स्थगित साधारण सभा लगभग ढाई वर्ष बाद पुनः आयोजित की गई। इस साधारण सभा में 17 अगस्त 2025 को त्रिवार्षिक निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की गई।

- इंदौर प्रेस क्लब की प्रबंधकारिणी समिति ने मनमाने तरीके से असमर्थ होने के बावजूद सदस्यों को निष्कासित करने के साथ-साथ निर्वाचन में मतदान के लिये अयोग्य भी घोषित कर दिया हैं, जो कि न केवल पद का दुरूपयोग है बल्कि अयोग्य प्रबंधकारिणी समिति इस तरह के संवैधानिक निर्णय लेने के लिए सक्षम भी नहीं है।

                                                                           

- इंदौर प्रेस क्लब का अंतिम निर्वाचन 08 मार्च 2020 को सम्पन्न हुआ था इस तरह से प्रबंधकारिणी समिति का समयावधि 09 मार्च 2023 को समाप्त मानी जानी चाहिए, लेकिन प्रबंधकारिणी समिति ने अवैधानिक रूप से बगैर किसी ठहराव प्रस्ताव अथवा साधारण सभा के अपना कार्यकाल 25 जून 2023 तक बढाए रखा और 25 जून 2023 को साधारण सभा आहूत की गई। इस तरह से इंदौर प्रेस क्लब की प्रबंधकारिणी समिति माह जून 2023 को साधारण सभा बुलाने के लिये योग्य भी नहीं थी।

- वर्तमान प्रबंधकारिणी समिति विभिन्न गतिविधियां एवं कार्यवाही संचालित कर रही है जो अवैधानिक है। यह समिति इस तरह के निर्णय लेने के लिये सक्षम नहीं है। इंदौर प्रेस क्लब के विधान के मुताबिक इस प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, लेकिन निजी लाभ के लिये कदाचरण करते हुए वर्तमान प्रबंधकारिणी समिति ने अपना कार्यकाल बढ़ाया है।

- वर्तमान प्रबंधकारिणी समिति जिनका कार्यकाल पूरा होने के बाद भी निर्णय लिये गये हैं, इस प्रबंधकारिणी समिति ने धारा 27 एवं 28 का भी परिपालन नहीं किया हैं। इस तरह से वर्तमान प्रबंधकारिणी समिति पूर्ण रूप से अवैध और गैर संवैधानिक है।

क्या कहता है विधान

प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल निर्वाचन होने की तिथि से तीन वर्ष का रहेगा। यथेष्ठ कारण होने पर साधारण सभा की स्वीकृति से प्रबंधकारिणी समिति तीन वर्ष के कार्यकाल के पश्चात भी उस समय तक कार्यरत रह सकेगी, जब तक कि साधारण सभा अनुमति दे अथवा प्रबंधकारिणी समिति के नए निर्वाचन हों, ऐसी अवधि किसी भी स्थिति में छः माह से ज्यादा नहीं होगी।

इनका कहना है

इंदौर प्रेस क्लब प्रबंधकारिणी समिति की अनेक अनियमितताओं को लेकर सहायक पंजीयक के समक्ष वाद दायर किया गया था। शिकायतों को सही मानते हुए इंदौर प्रेस क्लब को धारा 27 एवं धारा 28 के बारम्बार उल्लंघन का दोषी माना है। इंदौर प्रेस क्लब में पिछले नौ वर्षों से चल रही गड़बड़ियों को लेकर मैं लगातार संघर्ष करूंगा और पत्रकार साथियों को न्याय दिलाऊंगा। - विजय गुंजाल, शिकायतकर्ता


क्या कहती है धारा 27

धारा 27: शासी निकाय की वार्षिक सूची जमा करना

अनिवार्यता: प्रत्येक वर्ष, सोसायटी के नियमों के अनुसार निर्धारित तारीख से 45 दिनों के भीतर, सोसायटी को अपने शासी निकाय की वार्षिक सूची रजिस्ट्रार के पास जमा करनी होती है। इस सूची में सोसायटी के पदाधिकारियों और सदस्यों के नाम व पते शामिल होते हैं।

महत्व: यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि रजिस्ट्रार को सोसायटी के प्रबंधन में शामिल व्यक्तियों की जानकारी मिलती रहे।

क्या कहती है धारा 28

धारा 28: वार्षिक आय-व्यय का ब्योरा प्रस्तुत करना

अनिवार्यता: इस धारा के अनुसार, प्रत्येक पंजीकृत सोसायटी को रजिस्ट्रार के समक्ष अपना वार्षिक आय-व्यय का ब्योरा या लेखा-जोखा प्रस्तुत करना होता है। यह धारा सोसायटियों के वित्तीय कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है।

इन धाराओं के उल्लंघन के परिणाम : यदि कोई सोसायटी इन धाराओं का पालन नहीं करती है, तो उस पर जुर्माना लग सकता है। लंबे समय तक इन विवरणों को जमा न करने पर सोसायटी के पंजीकरण को रद्द भी किया जा सकता है।

Post a Comment

0 Comments