विदेशी भारतीय नागरिक(OCI) को लेकर गृह मंत्रालय
ने अधिसूचना जारी की।
सरकार ने कहा है कि किसी विदेशी भारतीय नागरिक (#OCI) का पंजीकरण तब रद्द किया जा सकता है जब किसी व्यक्ति को कम से कम दो वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई हो और उसके खिलाफ सात वर्ष या उससे अधिक की कैद की सजा वाले अपराध के लिए आरोप पत्र दाखिल किया गया हो।
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