100 रुपये या उससे अधिक की अचल संपत्ति की नोटरी पर लगा प्रतिबंध
इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर 100 रुपये या उससे अधिक की अचल संपत्ति की नोटरी पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश इंदौर जिले की राजस्व सीमा में प्रभावी रहेगा |
29-05-2025 इंदौर। 100 रुपये या उससे अधिक की अचल संपत्ति की नोटरी करना प्रतिबंधित है, यदि कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी | साथ ही नोटरी लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है | आदेश का उद्देश्य अचल संपत्ति के लेन-देन में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करना, धोखाधड़ी और अवांछनीय गतिविधियों को रोकना, शासन को राजस्व की हानि से बचाना है | यह आदेश 28 मई 2025 से 25 जुलाई 2025 तक प्रभावी रहेगा | वही अचल संपत्ति के लेन-देन में विधिवत रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है | नोटरी के आधार पर किए गए लेन-देन का कोई वैधानिक अस्तित्व नहीं होता है | इंदौर से एनकाउन्टर न्यूज़ की रिपोर्ट।
बाईट- आशीष सिंह, कलेक्टर
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100 रु से अधिक की संपत्ति की नोटरी पर प्रतिबंध
कलेक्टर आशीष सिंह ने जारी किया आदेश
28 मई 2025 से 25 जुलाई 2025 तक प्रभावी रहेगा आदेश
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