लिम्बोदी, "महालक्ष्मी धाम" के कर्ता-धर्ताओं ने दिखाया रेरा और कॉलोनी सेल को ठेंगा, "फाडे आदेश, काम चालू" VIOLATION OF RULES & ORDER "MAHALXMI DHAM" LIMBODI INDORE


इंदौर नगर निगम ने लिम्बोदी क्षेत्र की महालक्ष्मी धाम कॉलोनी में जारी विकास अनुमति को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया था। लेकिन कॉलोनाइजर संतोष देवकॉन, अंकुश पिता केशव नाचानी ने निगम के यहां चस्पा नोटिसों को फाड़कर फेंक दिया और धड़ाधड़ वापस से काम शुरू कर दिया। 


31/03/2025

इंदौर -शहरों का सुनियोजित विकास ही उन्हें रहने योग्य और सुंदर बनाता है। जब नियमों का पालन होता है, तो हर नागरिक को समान सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन जब अनियमितताओं का अंबार लग जाता है, तो प्रशासन को सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। इसी तरह, इंदौर नगर निगम ने लिम्बोदी क्षेत्र की महालक्ष्मी धाम कॉलोनी में हो रही अनियमितताओं को देखते हुए बड़ी कार्रवाई की थी और यहां पर नोटिस चस्पा किये थे, लेकिन कॉलोनाइजर संतोष देवकॉन, अंकुश पिता केशव नाचानी ने निगम के यहां चस्पा नोटिसों को फाड़कर फेंक दिया और धड़ाधड़ वापस से काम शुरू कर दिया। 


इंदौर नगर निगम ने लिम्बोदी क्षेत्र की महालक्ष्मी धाम कॉलोनी में जारी विकास अनुमति को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया था। यह कार्रवाई कॉलोनी में पाई गई विभिन्न अनियमितताओं और मध्यप्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण भोपाल द्वारा परियोजना के पंजीकरण को अमान्य किए जाने के चलते की गई थी। निगम ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि इस भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य या भूखंडों का विक्रय नहीं किया जाएगा। नगर निगम, इंदौर के कॉलोनी सेल विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया था कि लिम्बोदी क्षेत्र की भूमि पर विकसित की जा रही महालक्ष्मी धाम कॉलोनी में कई अनियमितताएं सामने आई थी। तकनीकी समिति द्वारा किए गए निरीक्षण में पाया था कि, उद्यान की भूमि पर अवैध रूप से विद्युत ग्रिड लगाया जा रहा था और प्रस्तावित उद्यानों का सीमांकन और विकास कार्य भी अपूर्ण मिला था। इसके अलावा, भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण, भोपाल ने परियोजना के पंजीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन को 24 दिसंबर 2024 को अमान्य कर दिया था। इसी के चलते नगर निगम ने कॉलोनी के विकास की अनुमति पर रोक लगा दी थी। इस खबर को एनकाउंटर न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। इस मामले में इंदौर नगर निगम ने यहां के मकानों पर नोटिस चस्पा कर भूखंडों के विक्रय समेत तमाम कामों पर रोक लगा दी थी। लेकिन कॉलोनाइजर संतोष देवकॉन, अंकुश पिता केशव नाचानी ने निगम के यहां चस्पा नोटिसों को फाड़कर फेंक दिया और धड़ाधड़ वापस से काम शुरू कर दिया। नगर निगम ने 17 अक्टूबर 2014 को जारी विकास अनुमति को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया था, साथ ही, 12 अक्टूबर 2023 और 19 नवंबर 2024 को जारी पत्रों को भी रद्द कर दिया था। निगम ने स्पष्ट किया है कि जब तक सभी नियमों का पालन नहीं किया जाता, तब तक इस परियोजना पर आगे कोई कार्य नहीं होगा। बावजुद इसके कॉलोनाइजर संतोष देवकॉन, अंकुश पिता केशव नाचानी ने निगम के यहां चस्पा नोटिसों को फाड़कर फेंक दिया और वापस से काम शुरू कर निगम की कार्रवाई की अवहेलना की है। 

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इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। 

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