धार्मिक पर्वों के मद्देनजर सभी मांस विक्रय की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है
इंदौर में चेटी चंड, राम नवमी, महावीर जयंती और बुद्ध जयंती के अवसर पर नगर निगम सीमा में सभी मांस विक्रय की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने साफ कहा है कि यदि कोई दुकानदार इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया तो निगम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा।
इंदौर नगर निगम ने इस साल भी धार्मिक पर्वों के मद्देनजर यह फैसला लिया है। इससे पहले भी नगर निगम ने ऐसे त्योहारों पर मांस की दुकानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए थे। इस बार भी महापौर ने सख्ती दिखाते हुए दुकानदारों को चेतावनी दी है कि यदि वे नियमों का पालन नहीं करेंगे तो कार्रवाई की जाएगी। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने हमारी परंपरा और धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। नगर निगम इस आदेश को सख्ती से लागू करेगा। यदि कोई इसे तोड़ता है, तो उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इंदौर नगर निगम ने धार्मिक आस्थाओं को ध्यान में रखते हुए चार प्रमुख पर्वों पर नगर निगम सीमा के अंतर्गत आने वाली सभी मांस विक्रय की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया है।
महापौर ने स्पष्ट किया कि 30 मार्च को चैती चंड, 06 अप्रैल को राम नवमी, 10 अप्रैल को महावीर जयंती और 12 मई को बुद्ध जयंती के दिन मांस की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि इस आदेश का पालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा। नगर निगम के अधिकारी और निरीक्षण दल बाजारों में जाकर आदेश के अनुपालन की जांच करेंगे। यदि कोई दुकानदार इन दिनों में मांस विक्रय करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। नगर निगम ने पिछले साल भी इन्हीं त्योहारों पर मांस की दुकानों को बंद करने का आदेश जारी किया था। इस बार भी उसी परंपरा का पालन करते हुए यह निर्देश दिया गया है। नगर निगम ने मांस व्यापारियों से अनुरोध किया है कि वे इन दिनों में अपनी दुकानें पूरी तरह बंद रखें और नियमों का पालन करें। इस फैसले का उद्देश्य धार्मिक पर्वों के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखना है।
नगर निगम सीमा में पूरी तरह से लागू रहेगा आदेश .. चेटी चंड, राम नवमी, महावीर जयंती व बुद्ध जयंती
सभी त्यौहार के दिनों पर मांस के विक्रय पर प्रतिबंध आदेश का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई
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