अनंत चतुर्दशी चल समारोह को लेकर जारी हुए निर्देश, डीजे का उपयोग पूर्णतः रहेगा प्रतिबंधित और क्या क्या रहेगा प्रतिबंधित Rules to be followed for Ganesh procession


कलेक्टर श्री आशीष सिंह की अध्यक्षता में झांकी और अखाड़ा संचालकों की संयुक्त बैठक संपन्न  ---------
बैठक में लिए गए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय
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*इंदौर की परंपरा को कायम रखने के लिए झांकी बनाने वाली मिलो को जिला प्रशासन द्वारा दिए जाएंगे दो-दो लाख रुपए*
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इंदौर, एक सितम्बर 2025
   इंदौर के धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व के अनंत चतुर्दशी चल समारोह को लेकर व्यापक तैयारियां जारी है। समारोह के दौरान की जाने वाली जिला प्रशासन और पुलिस की व्यवस्थाओं को लेकर आज यहां कलेक्टर श्री आशीष सिंह की अध्यक्षता में झांकी और अखाड़ा संचालकों तथा अधिकारियों की संयुक्त बैठक कलेक्टर कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में अनंत चतुर्दशी चल समारोह के सुव्यवस्थित और प्रभावी आयोजन के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए। निर्णय लिया गया कि इंदौर की परंपरा को कायम रखने के लिए झांकी बनाने वाली मिलो को जिला प्रशासन द्वारा  दो-दो लाख रुपए रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। साथ ही निर्णय लिया गया कि  समारोह के दौरान डीजे का उपयोग पूर्णतः  प्रतिबंधित रहेगा। डीजे पाए जाने पर तुरंत जप्त कर लिया जायेगा।
   बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री शिवम वर्मा, एडिशनल पुलिस कमिश्नर श्री अमित सिंह, डीसीपी श्री हंसराज सिंह, अपर कलेक्टर श्री रोशन राय सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने कहा कि इंदौर की गौरवशाली परंपरा को हर हाल में कायम रखा जाए। परंपरा के अनुसार ही झांकी और अखाड़े निकाले जाए। डीजे का उपयोग किसी भी हालत में नहीं करें। डीजे पाए जाने पर उन्हें जप्त कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार झांकी और अखाड़ा संचालकों को अपनी झांकी और अखाड़े समय पर निकालने होंगे। अखाड़े और झांकी संचालन के संबंध में प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी अखाड़े और झांकी नियम और निर्देशों का पालन करें। नियम और निर्देशों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अखाड़े को स्वागत मंच के समक्ष निर्धारित समय के भीतर ही प्रदर्शन करना होगा।
    बैठक में एडिशनल पुलिस कमिश्नर श्री अमित सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अनुशासन एवं समय का विशेष ध्यान रखें। सुरक्षा के सभी प्रबंध अखाड़ा और झांकी संचालक भी अपने स्तर से भी सुनिश्चित करें। ऐसी व्यवस्था बनाए रखें जिससे कि किसी को कोई परेशानी नहीं हो। उन्होंने कहा कि चल समारोह के दौरान हाथी, घोड़ा, ऊंट सहित अन्य जानवरों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। डीजे का उपयोग पूर्णतः रहेगा प्रतिबंधित- डीजे पाए जाने पर होंगे जप्त




झांकी के संबंध में निर्देश जारी  : 
    चल समरोह मिल क्षेत्र से प्रारंभ होकर मजदूर मैदान, भण्डारी मिल, श्रम शिविर, देवी अहिल्या मार्ग, एमजी रोड़, कृष्णपुरा, नंदलालपुरा, जवाहर मार्ग, नृसिंग बाजार चौराहा, सीतलामाता बाजार, गौराकुण्ड, खजूरी बाजार से राजवाड़ा होकर वापस अपने मिल में पहुंचेगा।
   निर्देश दिये गए कि झांकियां समय पर निकले यह प्रयास किये जाये। झांकियों के निकलने का क्रम पूर्वानुसार परम्परागत रहेगा। नई झांकी को शामिल नहीं किया जायेगा। यदि निर्धारित झांकी समय से बाहर नहीं आती है तो, उसके स्थान पर अगली झांकी को आगे बढ़ा दिया जायेगा।  सभी समय का पालन करें। सभी संस्थाएं अपने साथ चलने वाले अखाड़ों के नाम /पता तथा उनके उस्ताद/ खलिफाओं की सूची सहायक पुलिस आयुक्त परदेशीपुरा को उपलब्ध करायें। झांकी निकालने वाली संस्थाओं में निजी वाहनों के काफिले को सम्मिलित नहीं किया जाये, अगर निजी वाहन झांकियों के बीच चलते पाये गये तो उन्हें झांकी से अलग किया जायेगा। सभी आयोजक अपने पूर्ण नाम/पते, अखाड़े के नाम/पते भी सहायक पुलिस आयुक्त परदेशीपुरा को देंवे ।
    बताया गया कि मध्यप्रदेश विद्युत मंडल तथा लोक निर्माण विभाग (विद्युत एवं संधारण) के कार्यपालन यंत्री, निरीक्षक, विद्युत सुरक्षा प्रतिदिन एस०डी०एम० मल्हारगंज तथा सहायक पुलिस आयुक्त, परदेशीपुरा के साथ झांकियां जहाँ निर्माण हो रही है, वहां जाकर यह देखेंगे कि, जिस वाहन पर झाँकी बनाई जा रही है, उसके टायर-ट्यूब स्टेपनी आदि सही है। आयोजकों के पास जनरेटर की पर्याप्त व्यवस्था तथा वायरिंग आदि ठीक हो, जिससे चल समारोह के दौरान कोई बाधा उत्पन्न न हो। संबंधित एस०डी०एम० एवं सहायक पुलिस आयुक्त झांकी निर्माण स्थल पर जाकर यह भी देखेंगे कि कोई ऐसा दृश्य तो प्रदर्शित नहीं किया जा रहा है जिससे किसी वर्ग या व्यक्ति विशेष की भावना को ठेस पहुंचे। यदि ऐसा किया जा रहा हो, तो आयोजकों को लिखित सूचना देकर आवश्यक सुधार करवाएंगे।
*अखाड़ों के संबंध में निर्देश*
      निर्देश दिए गए कि अखाड़े में अप्रशिक्षित व्यक्तियों व अप्रशिक्षित नाबालिगों को शामिल नहीं किया जाये। झांकी के साथ जो अखाड़े रहते हैं, प्रत्येक अखाड़े के साथ अधिकतम एक बैलगाड़ी एवं एक ठेला गाड़ी से अधिक वाहन नहीं रहें। यदि असीमित संख्या में घोड़ा-गाड़ी, ठेले निकालते हैं तो, उन्हें रोका जायेगा। हाथी, ऊंट, आदि को सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। अखाड़े किस झांकी से संबंधित है, इसकी जानकारी सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा रखी जायेगी। निर्देश दिए गए कि अखाड़े के सदस्यों द्वारा अखाड़े का नाम अंकित की हुई बनियान, पोषाक, बैज उपलब्ध करवाये जाये, जिससे अखाड़े के सदस्यों को पहचाना जा सके। अखाड़े के सदस्यों को नियंत्रित करने की जवाबदारी खलीफा/उस्ताद की रहेगी अखाड़े में सम्मिलित व्यक्तियों द्वारा नशा या मद्यपान चल समारोह के दौरान नहीं किया जाये। यदि कोई व्यक्ति नशा करता हुआ पाया जाता है तो संबंधित पुलिस अधिकारी द्वारा उसे जुलूस से बाहर करने का अधिकार रहेगा।
    बताया गया कि अखाड़े में धारदार हथियार लेकर चलना वर्जित होगा। अखाड़े के खलीफा तलवार को केवल प्रतीक के रूप में लेकर जुलूस में रहेंगे। तलवार के अतिरिक्त बनेटी व एक पट्टा प्रत्येक अखाड़े  को लेकर चलने की अनुमति रहेगी, जिसका प्रदर्शन किया जा सकेगा। अखाड़े में हांकिया या अन्य घातक हथियार किसी के पास पाया गया, तो पुलिस द्वारा उसे जप्त किया जा सकेगा ।
    निर्देश दिए गए कि ड्यूटी पर उपस्थित पुलिस अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों का अखाड़े के सभी सदस्य पालन करें। समारोह के दौरान उनसे विवाद कर अप्रिय स्थिति निर्मित नहीं होने देवें।
   अखाड़े जिस मिल की झांकी से संबंधित हो व उस मिल की झांकी के पास सायंकाल 6 बजे तक अनिवार्य रूप से पहुंच जाये ताकि झांकी समय पर निकाली जा सके। विलंब से निकलने वाले अखाड़ों की अनुमति नहीं दी जायेगी।
 प्रमुख मार्ग पर काफी संख्या में मंच लगते हैं तथा प्रत्येक अखाड़े के कलाकार हर मंच के सामने सजा कर अधिकतम समय तक प्रदर्शन करते रहते हैं तथा झांकी काफी देर तक रुक जाती है तथा वो झांकियों के बीच में काफी अंतर हो जाता है, जिसके कारण जुलूस में विलम्ब होता है। सभी खलिफाओं का यह दायित्व होगा कि वे अखाड़े के सदस्यों को यह समझाईश दे की किसी भी स्वागत मंच पर एक-दो मिनिट से अधिक प्रदर्शन न करें। ड्यूटी पर उपस्थित पुलिस अधिकारी आगे चलने का निर्देश देवे, तो उस समझाईश का पालन किया जाये तथा स्वागत मंच पर माईक पर बोलने वाला व्यक्ति गरिमामय शब्दों का प्रयोग करें तथा अश्लील गाने आदि न गाये। जुलूस में गेप होने की दशा में अखाड़ों को ज्यादा समय नहीं दिया जाये।
 मुंह से मिट्टी का तेल डालकर आग निकालने वाला खतरनाक प्रदर्शन तथा शरीर में धारदार हथियार लगाकर खून निकालने वाले प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। अखाड़े में हाथी एवं ऊँट निकालने पर प्रतिबंध रहेगा।
 अखाड़े के संचालकों को यह स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि ड्यूटी पर उपस्थित कार्यपालिक दण्डाधिकारियों व पुलिस अधिकारियों के निर्देशों का पालन नहीं किया तो उसे जुलूस से अलग कर दिया जायेगा तथा बाद में अनुमति नहीं दी जायेगी।


इंदौर से ENCOUNTER NEWS M.P


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