कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं और कोई भी अपात्र व्यक्ति शामिल न हो : भारत का चुनाव आयोग Report on Bihar Election Voters List , Election Commission of India

कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं और कोई भी अपात्र व्यक्ति 
शामिल न हो : चुनाव आयोग


भारत का चुनाव आयोग द्वारा प्रेस नोट के माध्यम से बिहार चुनाव मतदाता सूची  पर जानकारी प्रेषित की है , उक्त सूची को 23 जुलाई 2025 तक सामने आए तथ्य के अनुसार 98.01% मतदाता शामिल हो चुके हैं, 20 लाख मृत मतदाताओं की सूचना, 28 लाख स्थायी रूप से विस्थापित मतदाताओं की सूचना, 7 लाख मतदाता एक से अधिक स्थानों पर नामांकित पाए गए, 1 लाख मतदाताओं का पता नहीं चल पाया,15 लाख मतदाता फॉर्म वापस नहीं किए गए,7.17 करोड़ मतदाता फॉर्म (90.89%) प्राप्त हुए और उनका डिजिटलीकरण किया गया

                                                                                23/07/2025 बिहार के पहले चरण में  महोदय, मुख्यतः गलत तरीके से शामिल किए गए सभी मतदाताओं और जिन्होंने अभी तक अपने गणना प्रपत्र वापस नहीं किए हैं, उनकी सूचियाँ 20 जुलाई को बिहार के सभी 12 प्रमुख राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों द्वारा नामित 1.5 लाख बूथ स्तरीय एजेंटों (बीएलए) के साथ साझा की गई हैं।
2. बिहार के वे मतदाता जो वर्तमान में अस्थायी रूप से राज्य से बाहर रह रहे हैं और कहीं और मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं हैं, वे निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से अपना प्रपत्र भर सकते हैं:

वे अपना प्रपत्र https://electors.eci.gov.in पर या ECINet मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन भर सकते हैं, या प्रपत्र का प्रिंटआउट ले सकते हैं।

वे मुद्रित प्रपत्र भरकर उस पर हस्ताक्षर करके अपने परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से अपने बीएलओ को भेज सकते हैं, या वे अपना मुद्रित प्रपत्र भरकर उस पर हस्ताक्षर करके उसे व्हाट्सएप के माध्यम से बीएलओ के मोबाइल पर भेज सकते हैं।

3. मसौदा मतदाता सूची। मतदाता अपने प्रपत्र जमा करने की पुष्टि https://electors.eci.gov.in/home/enumFormTrack# पर कर सकते हैं।  आयोग ने उन सभी मतदाताओं को एसएमएस संदेश भेजे हैं जिनके मोबाइल नंबर गणना प्रपत्रों में दिए गए हैं। जिन मतदाताओं ने गणना प्रपत्र जमा कर दिए हैं, उनके नाम इसमें शामिल किए जाएँगे।

4. 1 अगस्त, 2025 को, एसआईआर के प्रथम चरण के पूरा होने पर, प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। यदि प्रारूप मतदाता सूची में कोई त्रुटि है, तो कोई भी मतदाता या राजनीतिक दल 1 सितंबर, 2025 तक उस विधानसभा क्षेत्र के संबंधित ईआरओ या एईआरओ के समक्ष किसी भी प्रस्तावित मतदाता का नाम शामिल करने के संबंध में आपत्ति दर्ज करा सकता है। इसी प्रकार, यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम प्रारूप मतदाता सूची में नहीं है, तो वह 1 सितंबर 2025 तक अपना दावा दायर कर सकता है।

Post a Comment

0 Comments