बाईपास स्थित रेस्टोरेंट Adam's Ale संग्रहित पिस्ता, मिर्च पाउडर एवं सौंफ में कीड़े Insects found in stored pistachios, chili powder, and fennel seeds at the 'Adam's Ale' restaurant located on the bypass.

Adam's Ale Restaurant  में संग्रहित पिस्ता, 
मिर्च पाउडर एवं सौंफ में कीड़े

बाईपास स्थित रेस्टोरेंट Adam's Ale (Saahstra Food and Services Pvt. Ltd.) की खाद्य अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित, जाँच हेतु लिए गए नमूने, एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थ कराए गए नष्ट

निरीक्षण में गंभीर अनियमितताएं मिलने पर कार्रवाई, 6 खाद्य नमूने जांच हेतु लिए गए

इंदौर, 17 अगस्त 2026।

प्रदेश में आमजन को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने तथा खाद्य पदार्थों में मिलावट, अमानकता एवं अस्वच्छ परिस्थितियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्यप्रदेश के निर्देशन मे एवं श्री शिवम वर्मा कलेक्टर इंदौर के मार्गदर्शन मे लगातार निरीक्षण एवं कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में खाद्य प्रतिष्ठानों में खाद्य सुरक्षा मानकों, स्वच्छता व्यवस्था एवं अनुज्ञप्ति की शर्तों के पालन की जांच की जा रही है।

इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के संयुक्त दल द्वारा CM हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायत के आधार पर बाईपास स्थित रेस्टोरेंट Adam's Ale (Sahashtra Food and Services Pvt. Ltd., 13/2 Mehta Farm House, Bicholi Mardana, Indore) का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान परिसर में खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता संबंधी गंभीर कमियां पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान के विरुद्ध कार्रवाई की गई।

निरीक्षण के दौरान परिसर के स्टोर रूम में 10 से अधिक एक्सपायर्ड खाद्य उत्पाद पाए गए। इसके अतिरिक्त परिसर में संग्रहित पिस्ता, मिर्च पाउडर एवं सौंफ में कीड़े पाए गए।




खाद्य पदार्थों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले पानी की जांच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं पाई गई। साथ ही खाद्य निर्माण एवं हैंडलिंग में कार्यरत कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं पाए गएनिरीक्षण के दौरान वेज एवं नॉनवेज खाद्य पदार्थों का संग्रहण एक ही डीप फ्रीजर में किया जाना भी पाया गया, इसके अतिरिक्त अन्य कमिया भी पाई गई

6 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए

निरीक्षण के दौरान परिसर से पनीर, दही, मिर्च पाउडर, सौंफ, पिस्ता एवं स्वच राजमा चित्रा के कुल 6 नमूने जांच हेतु लिए गए हैं। सभी नमूनों को खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजकर निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप जांच कराई जाएगी। नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

पूर्व में भी दो प्रकरणों में अर्थदंड अधिरोपित

उक्त प्रतिष्ठान के विरुद्ध पूर्व में भी दो प्रकरण माननीय न्यायालय, न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जा चुके हैं, जिन दोनों प्रकरणों में संबंधित प्रतिष्ठान के विरुद्ध अर्थदंड अधिरोपित किया गया था। वर्तमान में उक्त दोनों प्रकरण अपीलीय ट्रिब्यूनल में लंबित हैं।

एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थ मौके पर कराए गए नष्ट

चूंकि परिसर मे संग्रहित एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थो के उपयोग होने की सम्भावना थी जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते है अतः परिसर मे संग्रहित पाए गए सभी एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थों को मौके पर ही खाद्य प्रतिष्ठान संचालक के हस्ते नष्ट कराया गया ताकि उक्त खाद्य पदार्थो का उपयोग ना किया जा सके 

खाद्य अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित

इस प्रकार प्रतिष्ठान द्वारा खाद्य अनुज्ञप्ति की शर्तों का पालन नहीं किए जाने, खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन एवं पंजीयन) विनियम, 2011 की अनुसूची-4 का पालन नहीं किए जाने तथा परिसर में अस्वच्छ एवं अस्वास्थ्यकर परिस्थितियां पाए जाने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32(3) के परन्तुक के अंतर्गत खाद्य अनुज्ञप्ति को आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। 

खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता मानकों का उल्लंघन करने वाले खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई लगातार जारी रहेगी तथा जनस्वास्थ्य एवं उपभोक्ता हितों से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ENCOUNTER NEWS MP 

Post a Comment

0 Comments