अधिग्रहित मकान की क्षतिपूर्ति राशि 2 करोड़ 24 लाख की बकाया राशि वसूलने के लिए नगर निगम मुख्यालय पहुंच गई कोर्ट की टीम
निगम के हजार करोड़ की राजस्व वसूली का जश्न हुआ फीका, 2017 में गणेशगंज रोड चौड़ीकरण में अधिग्रहित मकान का मामला,रवि शंकर मिश्रा ने कोर्ट में दायर किया था परिवाद, आदेश पर कोर्ट की टीम पहुंची नगर निगम मुख्यालय,2 करोड़ 24 लाख की वसूली को लेकर कुर्की की कार्रवाई संभव
04-04-2025 इंदौर, नगर निगम की वित्तीय उपलब्धियों के बीच एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। एक ओर निगम जहां एक हजार करोड़ रुपये की राजस्व वसूली का जश्न मना रहा है, वहीं दूसरी ओर कोर्ट की टीम 2 करोड़ 24 लाख की बकाया राशि वसूलने के लिए नगर निगम मुख्यालय पहुंच गई। मामला 2017 में गणेशगंज रोड चौड़ीकरण के दौरान अधिग्रहित मकान की क्षतिपूर्ति राशि से जुड़ा हुआ है।
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इंदौर नगर निगम एक तरफ अपनी ऐतिहासिक 1000 करोड़ की राजस्व वसूली का जश्न मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोर्ट की टीम ने नगर निगम मुख्यालय पहुंचकर कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी। यह मामला गणेशगंज रोड चौड़ीकरण के दौरान अधिग्रहित एक मकान की क्षतिपूर्ति राशि से जुड़ा हुआ है, जिसमें 2.24 करोड़ की वसूली होनी थी। मामला 2017 से लंबित था, जब गणेशगंज रोड चौड़ीकरण के दौरान एक मकान अधिग्रहित किया गया था। इसके लिये फरियादी मकान नंबर 19 गणेशगंज के निवासी रवि शंकर मिश्रा ने कोर्ट में परिवाद लगाया था, जिसमें उन्हें मुआवजे की राशि देने का आदेश हुआ था। लेकिन नगर निगम की ओर से भुगतान नहीं किए जाने के कारण कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। एक ओर जहां निगम मुख्यालय में महापौर और आयुक्त की मौजूदगी में बड़े-बड़े आंकड़ों पर चर्चा जारी थी, वहीं बाहर खड़ी कोर्ट की टीम ने अधिकारियों के ही वाहन कुर्क कर दिए, सिर्फ गाड़ी नहीं, दफ्तर का सामान भी कुर्क कर लिया। कोर्ट के आदेश पर हुई इस कार्रवाई से निगम के गलियारों में हड़कंप मच गया है। ऊपरी मंजिल पर बजट पर चर्चा हो रही थी और नीचे कुर्की की कार्रवाई हो रही थी।
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इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट।
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