मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं में कार्रवाई कर इन बसों से 1 लाख 30 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया। 1 LAKH 30 THOUSAND PENALTY CHARGED FROM BUS OWNERS

आरटीओ ने वाहनों पर कार्रवाई कर वसूला 1 लाख 30 हजार जुर्माना.
                             बेतरतीब खड़ी तीन बसें की जब्त.

    कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देश पर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय इंदौर द्वारा लोक परिवहन वाहनों बसों, स्कूल वाहनों सहित अन्य वाहनों की लगातार चेकिंग की जा रही है। रेडिसन चौराहा, विजयनगर चौराहा पर बसों की सघन चेकिंग की गई। जिसमें वाहनों के फ़िटनेश परमिट, बीमा, पीयूसी, कर प्रमाण पत्र भी चेक किये गए। बसों में ओवरलोडिंग, अधिक किराया  की भी जांच की जा गई। लोगों को अपने वाहनों पर HSRP  नम्बर प्लेट लगवाने के लिए भी प्रेरित किया गया

   वाहन चालकों के पास आवश्यक दस्तावेज नहीं होने, क्षमता से अधिक सवारी पाए जाने, परमिट शर्तों का उल्लंघन और बेतरतीब खड़ी रहने वाली बसों पर कार्रवाई की गई। चेकिंग के दौरान रेडिसन विजयनगर क्षेत्र  पर बेतरतीब खड़ी होकर सवारी बैठातें पाई गई  तीन बसें जब्त की गई। इनमें से दो बसों के परमिट नहीं पाए गए। मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं में कार्रवाई कर इन बसों से 1 लाख 30 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया।
   ट्रेवल्स, बस संचालकों से अपील की गई है कि वह अपनी बसों को निर्धारित स्थान से ही चलाएं, अन्यथा बसें जब्त की जाएगी। बेतरतीब, निर्धारित स्थानों से भिन्न स्थानों से संचालित बसों की जब्ती की यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
6 स्कूल वाहनों का फिटनेस निरस्त
आरटीओ की टीम द्वारा महू क्षेत्र में संचालित स्कूली की वाहनों की चेकिंग की गई। इस दौरान 06 स्कूली वाहन फिटनेस शर्तों का उल्लंघन करते पाए गए जिनका फिटनेस निरस्त किया गया।

01 ट्रेवलर बिना दस्तावेज के स्कूली बच्चों का परिवहन करते  पाए गए, जिसे जब्त किया गया। अन्य वाहनों पर भी मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई कर 25 हजार रूपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया।

इन्दौर से एनकाउंटर न्यूज़ म. प्र 

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