यूजीसी ने एंटी-रैगिंग नियमों को लेकर 4 आईआईटी, 3 आईआईएम, एएमयू समेत 89 संस्थानों को नोटिस जारी किया UGC notice to 89 institutes, including 4 IITs, 3 IIMs, AMU, over Anti-Ragging rules

यूजीसी ने एंटी-रैगिंग नियमों को लेकर आईआईटी, आईआईएम, एएमयू समेत 89 संस्थानों को नोटिस जारी किया 


                                                                   30-6-2025 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने एंटी-रैगिंग नियमों का पालन न करने के लिए 4 आईआईटी, 3 आईआईएम और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय समेत देश भर के 89 संस्थानों को नोटिस जारी किया है। 

यूजीसी के रैगिंग नियम, 2009 के अनुसार, यूजीसी से संबद्ध प्रत्येक संस्थान को छात्रों से अनुपालन शपथ-पत्र और एंटी-रैगिंग शपथ-पत्र जमा कराना अनिवार्य है। नोटिस के अनुसार, इन संस्थानों ने बार-बार सलाह और अनुवर्ती कॉल के बावजूद छात्रों से अनिवार्य एंटी-रैगिंग शपथ-पत्र और संस्थानों से अनुपालन शपथ-पत्र जमा नहीं कराए हैं। यूजीसी के रैगिंग नियम, 2009 का अनुपालन सभी उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) के लिए अनिवार्य है। गैर-अनुपालन न केवल यूजीसी के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता है, बल्कि छात्रों की सुरक्षा को भी खतरे में डालता है, खासकर रैगिंग से संबंधित संकट और शत्रुतापूर्ण परिसर के माहौल के बारे में बढ़ती चिंताओं के बीच। 

 डिफॉल्टर की सूची में शामिल 

  • 4 आईआईटी में आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी पलक्कड़ और आईआईटी हैदराबाद शामिल हैं।  
  • आईआईएम में आईआईएम बॉम्बे, आईआईएम रोहतक और आईआईएम तिरुचिरापल्ली शामिल हैं।
  •  गैर-अनुपालन के लिए उद्धृत अन्य उल्लेखनीय संस्थान एम्स रायबरेली और दिल्ली, आंध्र प्रदेश और हरियाणा में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान हैं।

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