शासकीय संपत्ति पर लगाए गए पोस्टर पर निगम ने लगाया 20000/- का दंड penalty on Pasting banner on Government Property

शासकीय संपत्ति पर लगाए गए पोस्टर पर निगम की सख्त कार्रवाई



आयुक्त श्री शिवम वर्मा के निर्देशानुसार, शहर की स्वच्छता और शासकीय संपत्ति की मर्यादा बनाए रखने के उद्देश्य से बैनर, पोस्टर और पेम्पलेट चस्पा करने वालों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में झोन क्रमांक 13, वार्ड क्रमांक 63 के अंतर्गत नवलखा रोड क्षेत्र में स्थित कोचिंग संस्था "गर्वमेंट एग्जाम वाले" द्वारा शासकीय संपत्ति जैसे कि इलेक्ट्रिक पोल, डीपीओ और दीवारों पर अवैध रूप से प्रचार सामग्री चिपकाई गई थी।
उक्त उल्लंघन पर नगर निगम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 20 हजार रुपये का स्पॉट फाइन लगाया।

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